Friday, 17 October 2014

हर छह घंटे में मुख, गले के कैंसर के एक मरीज की मौत हो जाती है

    दिसंबर २०१३। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीटीयूट आप मेडिकल साइंस संस्थान का सर सुंदर लाल अस्पताल। गरीबों के लिए उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा अस्पताल। आपरेशन थिएटर के सामने हम बेचैन थे। कैंसर के आपरेशन का अलग थिएटर। एक-एक करके आपरेशन किए जा चुके मरीजों को हमारे सामने जब ले जाया जाता तब हम उनकी दशा देखकर सिहर उठते थे। करीब पांच घंटे बाद मेरा भी नंबर आया।  बड़े भाई मदन मोहन सिंह के गले के कैंसर का आपरेशन संपन्न हो गया था। तुरन्त उन्हें लेकर इंटेंसिव केयर यूनिट की ओर लेकर भागे। साथ में डाक्टर भी थे। तीन दिन तक हम इंटेंसिव केयर यूनिट के बाहर रात दिन पड़े रहे। तीसरे दिन जब भाई की आंख खुली तो जान में जान आई। मैं और भी मानसिक तौर पर परेशान था। क्यों कि मैंने ही भाई का बीएचयू में आपरेशन और इलाज का फैसला लिया था। इसका कारण धनाभाव व पारिवारिक असयोग था। मुझे कोलकाता से बनारस जाकर भाई की जांच करानी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में लोगों के सुझाव पर मुम्बई टाटा सेंटर ले जाकर इलाज करा पाना मेरे लिए नामुमकिन था। हालांकि जब मैं तैयैर हो गया और सबकुछ करने लगा तोे बाकी परिवार के लोग साथ खड़े होगए।
 यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि कैंसर अगर किसी को हो जाए तो वह जीतेजी मर जाता है मगर उसके परिवार वाले भी भारी संकट में पड़ जाते हैं। अभी हाल में ही रिपोर्ट आई है कि हर छह घंटे में मुख, गले के कैंसर के एक मरीज की मौत हो जाती है। यह रिपोर्ट इस लिए भी भयावह है क्यों कि इसमें वह आंकड़े शामिल नहीं हैं जिनका पता ही नहीं चलता है। ग्रामीण इलाके और बेहद गरीब तबके के लोगों के केस तो ज्यादातर दर्ज नहीं हो पाते हैं। अंधाधुंध धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से उत्तरपूर्वी भारत में यह महामारी बन गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात में यह कैंसर जानें ले रहा है। ओरल कैंसर का इलाज करने वाले डाक्टरों का दावा है कि समय रहते प्रथम चरण का पता चल जाने पर इसका सौ फीसद ईलाज संभव है मगर इसके दूसरे स्टेज में चले जाने पर मरीज चार-पांच सालों में ही दम तोड़ देता है।
    मित्रों, इससे पहले कि मेरी तरह आपको किसी अपने के कैंसर की गिरफ्त में आने का पता चले, आप सतर्क हो जाइए। बचाव ही उचित इलाज है। मैंने अपने भाई को बचा तो लिया है मगर कैंसर का खौफ अपने मन से निकाल नहीं पाया हूं। किसी मुश्किल में फंसने से पहले सतर्क हो जाइए।

ईपीएफओ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) सुविधा की शुरुआत

ऐसे पता करें कि क्या है आपका UAN नंबर
जानिए कैसे निकाला जाता है PF का पैसा
कितने साल बाद और कब निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा

     प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) सुविधा की शुरुआत कर दी। इसके जरिए ईपीएफओ सदस्य अपने यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट को रियल टाइम बेसिस पर देख सकेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने श्रम सुविधा नाम का एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया।
यूएएन के जरिए आप अपने अकाउंट का बैलेंस तो चेक कर ही सकते हैं साथ ही पासबुक और यूएएन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक अपना यूएएन नहीं पता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें यूएएन मिला भी है या नहीं। आइए जानते हैं किस तरह से जानें कि यूएएन नंबर मिला है या नहीं और यदि मिला है तो कैसे होगा एक्टिवेट-

UAN स्टेटस पता करें 
अपना UAN स्टेटस पता करने के लिए इस लिंक http://uanmembers.epfoservices.in/check_uan_status.php पर क्लिक करें।
इसके बाद जो पेज खुलना है, उसमें मांगी गई जानकारियां भरें। इसमें राज्य का नाम, सिटी का नाम, इस्टेबलिशमेंट कोड और पीएफ अकाउंट नंबर भरना होगा और चेक स्टेटस बटन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपको एक मैसेज दिखेगा, जिसमें यह बताया गया होगा कि आपको यूएएन नंबर मिला है या नहीं। अगर आपको यूएएन नंबर मिल गया है तो आप इसके लिए अपनी कंपनी से पता कर सकते हैं।

कैसे करें एक्टिवेट

STEP 1- कंपनी से यूएएन पता करके आपको उसे एक्टिवेट कराना होगा। इसे एक्टिवेट कराने के लिए http://uanmembers.epfoservices.in/index.php?accesscheck=%2Fhome.php इस लिंक पर क्लिक करें। खुलने वाले नए पेज पर activate your UAN पर क्लिक करें।
STEP 2- लिंक पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा, जिसमें यूएएन नंबर, मोबाइल नंबर, राज्य, सिटी, इस्टेबलिशमेंट और पीएफ अकाउंट नंबर डालना होता है। सारी जानकारी भरने के बाद वैरिफिकेशन कोड डालकर ‘GET PIN’ पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद 5 मिनट के अन्दर आपके पास एक पिन आएगा, जिसे फॉर्म में डालकर सबमिट करना होगा।
STEP 3- सबमिट करने के बाद जो विंडो खुलेगी, उसमें आपका नाम, पिता का नाम, कंपनी का नाम, यूएएन और जन्मतिथि लिखी होती है। इसमें आपको अपने यूएएन अकाउंट में लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड डालना होता है और साथ ही अपनी ई मेल आईडी भी डालनी होती है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको एक ई मेल चला जाएगा, जिसमें एक्टिवेशन लिंक होता है। अपनी ई मेल आईडी में जाकर उस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही ईपीएफओ की वेबसाइट का एक पेज खुलेगा, जिस पर ई मेल आईडी कन्फर्मेशन का मैसेज मिल जाएगा।

लॉगिन करें

अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए http://uanmembers.epfoservices.in/ इस लिंक पर क्लिक करें। यहां अपना यूएएन और पासवर्ड डालें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, जो आपके अकाउंट का पेज होता है।
अपने अकाउंट में आ जाने के बाद आप अपना यूएएन कार्ड और पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। पास बुक के जरिए आप देख सकते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में कितने पैसे हैं। साथ ही इसमें आपकी मेंबर आईडी और इस्टेबलिशमेंट कोड भी लिखा होता है। इससे आप मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और पासवर्ड भी बदल सकते हैं।

ट्रांसफर क्लेम

फिलहाल ईपीएफओ की वेबसाइट पर यह टैब एक्टिवेट नहीं है, जिसे जल्द ही एक्टिवेट किया जाएगा।

 जानिए कैसे निकाला जाता है PF का पैसा
पीएफ हर कर्मचारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इस पर अच्छा ब्याज तो मिलता ही है, साथ ही इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है और भविष्य के लिए बचत भी होती है। पहले जब भी कोई व्यक्ति कंपनी छोड़ता था, तो वह पीएफ के पैसे निकालता था। हालांकि, अब पैसे निकालना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी 2014 से सभी को यूएएन नंबर दे दिया गया है, जिसे आज से ऑनलाइन भी कर दिया गया है। यह नंबर कोई भी कर्मचारी अपने एचआर से पता कर सकता है।

यूएएन नंबर मिल जाने के बावजूद कई बार कुछ लोगों को नौकरी छोड़ने पर पीएफ के पैसों की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि आखिर पीएफ निकालने की प्रक्रिया क्या है। आज moneybhaskar.com आपको बता रहा है कि किस तरह से नौकरी छोड़ने पर पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे निकाला जाता है पीएफ का पैसा-

1- पीएफ का पैसा निकालने के लिए आवेदन के लिए आपको नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने तक इंतजार करना होता है। इसका मतलब हुआ कि यदि 31 अक्टूबर आपका आखिरी वर्किंग डे है, तो आप इसके 2 महीने बाद 31 दिसंबर 2014 के बाद ही पीएफ निकालने के लिए अपने पुराने ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं।
2- ऑफिस से आपको दो फॉर्म दिए जाते हैं, पहला है फॉर्म-19 और दूसरा है फॉर्म-10c. इन दोनों फॉर्म को जमा करके ऑफिस के एचआर के पास जमा करना होता है। इस फॉर्म में आपको अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, नाम और पता जैसी जानकारियां भरनी होती हैं और 1 रुपए के दो रिवेन्यू स्टैम्प फॉर्म में दी जगह पर लगाने होते हैं।

इस फॉर्म को कंपनी के अधिकारियों द्वारा वैरिफाई किया जाता है, जिसमें आपकी जानकारियों की जांच की जाती है। सामान्यतया इस वैरिफिकेशन में मामूली समय लगता है, लेकिन यदि फॉर्म अधिक हों तो समय अधिक भी लग सकता है।
3- एम्प्लॉयर द्वारा वैरिफाई करने के बाद इन दोनों फॉर्म को ईपीएफओ के ऑफिस में जमा करना होता है। इसे कर्मचारी खुद भी ले जाकर जमा कर सकता है। यदि वह खुद नहीं जाना चाहता, तो कंपनी को इसके बारे में कह सकता है और कंपनी इन दोनों फॉर्म को खुद ही ईपीएफओ ऑफिस में जमा कर देती है।

ईपीएफओ कार्यालय में भी इन दोनों फॉर्म का वैरिफिकेशन किया जाता है। इस वैरिफिकेशन में आपका अकाउंट नंबर, हस्ताक्षर, कंपनी के अधिकारी के हस्ताक्षर आदि की जांच की जाती है। वैरिफिकेशन पूरी होने के बाद ईपीएफओ के अधिकारी फॉर्म को आगे की प्रक्रिया के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं।
4- इसके कुछ दिनों बाद पैसा आपको भेज दिया जाता है। यह पैसा सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि आप चाहे तो इसे आपको कूरियर द्वारा भी भेजा जा सकता है। इसके लिए आपको फॉर्म में पहले से ही बताना होगा कि पैसे कूरियर द्वारा चाहिए या फिर सीधे अकाउंट में।

ईपीएफओ ऑफिस से वैरिफाई हो जाने के कम से कम 7 दिन बाद आपको पैसे भेज दिए जाते हैं। आपको पैसे मिलने में अधिकत समय 45 दिन भी लग सकता है।

5- ये भी जानें-

=> यदि आपने 1 जनवरी 2014 के पहले किसी कंपनी को से नौकरी छोड़ दी है तो आपको यूएएन नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 जनवरी 2014 के बाद ही इसे कर्मचारियों को दिया गया है।

=> यूएएन नंबर न होने की स्थिति में आप अपना पीएफ का पैसा नई कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, या फिर उसे निकाल सकते हैं।

=> पीएफ का पैसा निकालने के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा वैरिफिकेशन की जरूरत होती है। पीएफ का पैसा निकालत समय आपको अपनी आखिरी कंपनी से वैरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
=> यदि कंपनी बंद हो जाए या फिर भाग जाए तो भी कंपनी के वैरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। इस स्थिति में ग्राम प्रधान या इलाके के मेयर से हस्ताक्षर करवा के भी वैरिफिकेशन करवा सकते हैं।

=> यदि आप किसी दूसरे शहर में चले गए हैं, लेकिन कंपनी वहीं है तो आप उसी शहर से पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं।
=> यदि आप दूसरे शहर में दूसरी कंपनी में गए हैं तो आपको उसी शहर से पैसे मिलेंगे, जहां पर पुरानी कंपनी है।

=> अपने पीएफ के पैसों की डीटेल जानने के लिए ई पासबुक जनरेट की जा सकती है।

कितने साल बाद और कब निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा

पीएफ की राशि को इमरजेंसी की स्थिति में निकाला जा सकता है। 7 परिस्थितियों में आप पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में आप पीएफ का पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं और कुछ में पीएफ के कुल पैसे का एक निश्चित हिस्सा ही निकाला जा सकता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 7 परिस्थितियां, जिनमें पीएफ की राशि को निकाला जा सकता है-

1- मेडिकल ट्रीटमेंट-

=> आप अपने, पत्‍नी के, बच्‍चों के या फिर माता-पिता के इलाज के लिए भी पीएफ विद्ड्रॉ कर सकते हैं।

=> इस स्थिति में आप कभी भी पीएफ विद्ड्रॉ कर सकते हैं यानी ये आवश्‍यक नहीं है कि आपकी सर्विस कितने समय की हुई है।

=> इसके लिए एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है।

=> साथ ही इस समय के लिए इंप्लॉयर के द्वारा अप्रूव लीव सर्टिफिकेट भी देना होता है।

=> पीएफ के पैसों से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए व्यक्ति को अपने इंप्लॉयर या फिर ईएसआई के द्वारा अप्रूव एक सर्टिफिकेट भी देना होता है। इस सर्टिफिकेट में यह घोषणा की गई होती है कि जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उस तक ईएसआई की सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती या फिर उसे ईएसआई की सुविधा नहीं दी जाती है।

=> इसके तहत पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 के तहत आवेदन करने के साथ-साथ बीमारी का सर्टिफिकेट या की अन्य ऐसा डॉक्युमेंट देना होता है, जिससे सत्यता की जांच की जा सके।

=> मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पैसा, जो भी कम हो, निकाल सकता है।
2- एजुकेशन/ शादी-

=> अपनी या भाई-बहन की या फिर अपने बच्‍चों की शादी के लिए पीएफ की राशि को निकाला जा सकता है।

=> आप अपनी पढ़ाई या फिर बच्‍चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं।

=> इसके लिए कम से कम 7 साल की नौकरी हो जानी चाहिए।

=> संबंधित कारण का सबूत आपको देना होगा।

=> एजुकेशन के मामले में आपको अपने इंप्लायर के द्वारा फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होता है। आप पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50 प्रतिशत पीएफ ही निकाल सकते हैं।

=> एजुकेशन के लिए पीएफ का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने पूरे सेवाकाल में सिर्फ तीन बार कर सकता है।

3- प्‍लॉट खरीदने के लिए

=> प्लॉट खरीदने के लिए पीएफ का पैसा इस्तेमाल करने के लिए आपकी नौकरी का समय 5 साल पूरा हो चुका होना चाहिए।

=> प्‍लॉट आपके, आपकी पत्‍नी के या दोनों के नाम पर रजिस्‍टर्ड होना चाहिए।

=> प्लॉट या प्रॉपर्टी किसी प्रकार के विवाद में फंसी नहीं होनी चाहिए और न ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही होनी चाहिए।

=> प्लॉट खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 24 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है।

=> इस तरह की स्थिति में आप अपनी नौकरी के कुल समय में सिर्फ एक ही बार पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।
4- घर बनाने या फ्लैट

इस तरह की स्थिति में आपकी नौकरी के 5 साल पूरा होना आवश्‍यक है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है। इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है।


5- रि-पेमेंट ऑफ होम लोन

इसके लिए आपकी नौकरी के 10 साल होना चाहिए। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है। इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है।


6- हाउस रिनोवेशन

इस स्थिति में आपके की नौकरी के कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 12 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है। इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
7- प्री-रिटायरमेंट

इसके लिए आपकी उम्र 54 वर्ष होनी चाहिए। इस स्थिति में आप कुल पीएफ बैलेंस में से 90प्रतिशत तक की रकम निकल सकते हैं, लेकिन यह विद्ड्रॉ सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है।

पीएफ विद्ड्रॉ टैक्‍सेबल है या नहीं

यदि आप लगातार सर्विस के दौरान 5 साल से पहले पीएफ विद्ड्रॉ करते हैं तो यह टैक्‍सेबल होगा। यहां लगातार सर्विस से मतलब ये नहीं है कि एक ही संस्‍था में 5 साल तक सर्विस होना। आप सर्विस बदल सकते हैं और कोई भी संस्‍था ज्‍वाइन कर सकते हैं। आप अपने पीएफ अकांउट को नए एम्‍पलॉयर को ट्रांसफर  कर सकते हैं।

जानें पीएफ कोड में किसका क्या है मतलब

यदि आपका पीएफ कोड UP/12345/123 है, तो इसमें UP से मतलब है कि आपका अकाउंट उत्तर प्रदेश (UP) में मेंटेन किया जाता है। इसके बाद का नंबर (12345) इस्टेबलिशमेंट कोड कहा जाता है, जो अधिकतर 7 अंकों का हो सकता है। अन्त का कोड (123) अकाउंट नंबर होता है।

इस्टेबलिशमेंट कोड

अगर कंपनी द्वारा इस्टेबलिशमेंट कोड नहीं मिला है, तो आप ईपीएफओ की वेबसाइट से भी कंपनी का इस्टेबलिशमेंट कोड जान सकते हैं। (साभार- दैनीक भाष्कर)

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